Deduction to be given to a salaried employee in the Income Tax Act
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार भारत में किसी भी पर्सन को प्राप्त सैलरी पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जायेगा, यदि उसकी total income टैक्सेबल लिमिट से अधिक है।
आपकी टैक्सेबल इनकम तब मानी जायेगी, जब एक फाइनेंसियल ईयर में आपकी टोटल इनकम 2 लाख 50 हजार से अधिक होती है। टोटल इनकम में आपकी सैलरी, किराये की इनकम, कैपिटल गेन, बिज़नेस या प्रोफेशन और अन्य तरह की सभी इनकम को जोड़ा जायेगा।
अगर आपकी सिर्फ सैलरी से इनकम होती है और यह 2 लाख 50 हजार से कम है , तो आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन यह 2 लाख 50 हजार से अधिक है, तो आपको सैलरी इनकम पर टैक्स देना होगा।
हालाँकि, आपके द्धारा सेक्शन 87A में टैक्स की छूट क्लेम की जा सकती है, यदि आपकी total इनकम 5 लाख से कम होती है। (इसके बारे में आप इनकम टैक्स की लायबिलिटी में टैक्स रिबेट कब दी जाती है section 87A देख सकते है )
टैक्सेबल सैलरी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरुरी है, कि आपके द्धारा किस प्रकार की डिडक्शन को सैलरी इनकम में से क्लेम किया जा सकता है।
आज के आर्टिकल (deduction from salary ) में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार सैलरी इनकम में से मिलने वाली डिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे।
Deduction from salary – section 16 of income tax act 1961
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 16 में सैलरी इनकम पर दी जाने वाली डिडक्शन के बारे में बताया गया है।
एक सैलरीड पर्सन को सबसे पहले अपनी सैलरी इनकम को ” income from salary head ” में रिपोर्ट करना होता है। इसके बाद Gross Salary में से section 16 की डिडक्शन को क्लेम किया जाता है। डिडक्शन को क्लेम करने के बाद आने वाली सैलरी पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है।
इनकम टैक्स एक्ट के section 16 में दी जाने वाली डिडक्शन –
Standard Deduction – section [16(1a)]
Entertainment Allowance – section [16(ii)]
Professional Tax – सेक्शन [16(iii)]
इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल्स से चर्चा करेंगे।
सैलरी इनकम में से दी जाने वाली स्टैण्डर्ड डिडक्शन – standard deduction
स्टैण्डर्ड डिडक्शन एक फ्लैट डिडक्शन होती है, जो कि सैलरीड एम्प्लाइज को उनकी सैलरी इनकम पर दी जाती है। एम्प्लोयी द्धारा स्टैण्डर्ड डिडक्शन अधिकतम 50 हजार तक की क्लेम की जा सकती है।
जैसे – अगर आपकी सैलरी इनकम 4 लाख है, तो इसमें 50 हजार की स्टैण्डर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपकी टैक्सेबल सैलरी 3 लाख 50 हजार की रह जाएगी।
स्टैण्डर्ड डिडक्शन को सैलरीड और पेंशनर्स, दोनों के द्धारा क्लेम किया जा सकता है। हालाँकि, फैमिली पेंशन के रूप में प्राप्त पेंशन में से स्टैण्डर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती है।
इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2021-22 से इनकम टैक्स में 2 स्लैब रेट (नयी और पुरानी ) एप्लीकेबल होंगी। अगर टैक्सपेयर द्धारा नयी स्लैब रेट चूज की जाती है, तो टैक्सपेयर द्धारा स्टैण्डर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकेगी।
Entertainment Allowance (deduction from salary)
एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लाइज को ही दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लाइज के लिए प्राप्त एंटरटेनमेंट अलाउंस की राशि पूरी तरह से टैक्सेबल होती है।
Entertainment allowance को पहले सैलरी इनकम में जोड़ा जाता है, इसके बाद इसकी सेक्शन 16(ii) में डिडक्शन दी जाती है।
एटरटेनमेंट अलाउंस की नीचे बताये गए सबसे कम अमाउंट की छूट दी जाती है –
5000
सैलरी का 20 %
वास्तव में प्राप्त अलाउंस की राशि
सैलरी में एम्प्लायर द्धारा प्राप्त other allowance, perquisite और अन्य बेनिफिट्स को शामिल नहीं किया जायेगा,
वास्तव में खर्च किये गए एंटरटेनमेंट अलाउंस की राशि को ध्यान में नहीं रखा जायेगा
Professional Tax on Employment –
प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट द्धारा लिया जाता है। एक एम्प्लोयी द्धारा इसकी छूट उसी केस में ली जा सकती है, जब एम्प्लोयी द्धारा प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया गया हो।
अगर एम्प्लायर द्धारा एम्प्लोयी के behalf पर प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स की राशि को एम्प्लोयी की सैलरी में जोड़ा जायेगा और उसके बाद एम्प्लोयी द्धारा सेक्शन 16(iii) में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है।
एम्प्लोयी द्धारा अधिकतम 2500 के प्रोफेशनल टैक्स की छूट क्लेम की जा सकती है।
Example – deduction from salary
Mr Ram एक गवर्नमेंट एम्प्लोयी है, जिनकी इनकम डिटेल्स है –
Basic Salary |
6,00,000 |
Dearness Allowance |
30,000 |
Commission |
30,000 |
Entertainment Allowance |
5000 |
Professional tax |
2000 paid by employer |
Mr Ram की टैक्सेबल इनकम क्या होगी ?
Solution –
Basic Salary |
600,000 |
Dearness Allowance |
30,000 |
Commission |
30,000 |
Entertainment Allowance |
5000 |
Professional tax paid by employer |
2000 |
Gross Salary |
667,000 |
Less : Deduction under section 16 |
|
Standard Deduction [ section 16(ia)] |
50000 |
entertainment Allowance [section 16(ii) ] – lower of following |
5000 |
a) allowance received – 5000 |
|
b) 20% of basic salary (600000*20%) – 120000 |
|
c) 5000 |
|
Professional Tax ( section 16(iii) – 2500 |
2000 |
income from salary |
610,000 |
प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट एम्प्लायर द्धारा किया गया है, इसलिए पहले इसको सैलरी इनकम में जोड़ा गया और बाद में इसकी डिडक्शन दी गयी।
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