NRI की इनकम पर कितना लगता है टैक्स ? जाने सारे नियम
क्या भारत में NRI की इनकम पर भी लगता है टैक्स ?भारत में रहने वाले लोग तो आयकर देते ही है लेकिन क्या NRI को भी इनकम टैक्स देना होता है? आइये जानते है इससे जुड़े सारे नियम…
NRIs को इनकम टैक्स देना होता है लेकिन उन्हें देश के भीतर की गई कमाई पर ही कर देना होता है.
देष में NRIs पर इनकम टैक्स TDS के दायरे में आता है. ऎसे में यदी कोई व्यक्ति किसी NRI को कोई भुगतान करता है तो उसे पहले ही TDS काटना होता है.
अगर NRI की भारत में कमाई का जरिया अनलिस्टेड शेयर, लिस्टेड डेब्ट, म्यूच्यूअल फंड आदि है और उसे शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन मिला है तो इन मामलो में TDS 30% के दर से कटेगा.
आयकर कानून के हिसाब से अगर किसी NRI का TDS ऊंची दर से कटता है तो वह रिफंड क्लेम कर सकता है.
NRIs को अगर देश में कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है तो उनकी आय के अलग अलग स्त्रोत के आधार पर कर की अलग अलग दर लगती है.
देश में अगर NRIs को लिस्टेड शेयर्स , इक्विटी म्यूच्यूअल फण्ड इत्यादि से शार्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसका TDS 15% की दर से कटेगा .वही उस आय पर उसे 15% कर देना होगा.
इसमें सबसे बड़ा फैक्टर समयावधि का है। समयावधि १ साल से लेकर ३ साल में हुए कैपिटल गेन की हो सकती है.
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