• Our Blog

Our courses offer a good compromise between the continuous assessment favoured by some universities and the emphasis placed on final exams by others.

धारा 206AB : उनका टीडीएस अन्य लोगो के मुकाबले ज्यादा कटेगा जिन लोगों ने अपने पिछले दो सालों के इनकम टैक्स रिटर्न नही भरे हैं

धारा 206AB के तहत ये बताया गया हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले दो सालों के इनकम टैक्स रिटर्न नही भरे हैं और अगर ऐसे व्यक्ति को आप कोई ऐसा भुगतान करते हैं जिस पर टीडीएस के प्रावधान लागू होते हैं तो आपको सामान्य टीडीएस रेट से ज्यादा रेट पर टीडीएस काटना हैं l भारत सरकार उन सारे लोगो को पकड़ना चाहती हैं जिनकी कमाई तो हैं पर जो ना टैक्स भरते हैं ना ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं l सरकार टैक्स च्रोरो को पकड़ने के लिए नए नए उपाय सोचती रहती हैं, धारा 206AB भी उसमे से एक हैं l

ये धारा कब से लागू होगी ?

ये धारा 01 जुलाई 2021 से लागू होगी l

ये धारा क्या कहती हैं ?

ये धारा कहती हैं कि यदि किसी व्यक्ति को आप भुगतान कर रहे हैं जिस पर आपको टीडीएस काटना हैं और उस व्यक्ति ने :

1. पिछले दो साल के इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे हैं

                                        +

2. दोनों सालों का रिटर्न भरने का समय समाप्त हो चूका है

                                        +

3. दोनों सालों में हर साल उसका टीडीएस (TDS) जो कटा था और टीसीएस (TCS) जो उससे वसूला गया था वो 50,000 या उससे ज्यादा था

तो ऐसे व्यक्ति को भुगतान करते समय जो टीडीएस कटेगा वो सामान्य से ज्यादा रेट पर होगा l

तीनो शर्तों का पूरा होना जरुरी हैं यदि एक भी शर्त पूरी नहीं होती हैं तो टीडीएस सामान्य रेट पर ही कटेगा l

सामान्य से ज्यादा रेट से आपका क्या तात्पर्य हैं?

इन तीनो में ये जो रेट सबसे ज्यादा होगी वो इस धारा के लिए सामान्य से ज्यादा मानी जायेगी

1. जिस धारा में आप टीडीएस काट रहे हैं उस धारा में जो सामान्य रेट हैं उससे दुगुनी (Twice)

2. जिस धारा में आप टीडीएस काट रहे हैं उस धारा में वर्तमान में जो प्रभावी रेट हैं उससे दुगुनी (Twice)

3. 5%

धारा 194C में सामान्य रेट हैं 1%

जिस धारा में आप टीडीएस काट रहे हैं उस धारा में जो सामान्य रेट हैं उससे दुगुनी (Twice)

1% x 2 = 2%

जिस धारा में आप टीडीएस काट रहे हैं उस धारा में जो वर्तमान में जो प्रभावी रेट हैं उससे दुगुनी (Twice)

1% x 2 = 2%

5%

 5%

तीनो में से जो सबसे ज्यादा हैं उसी रेट पर टीडीएस कटेगा    5%

किन भुगतानों पर धारा 206AB लागू नही होगी ?

1. सैलरी पर (धारा 192)

2. पीएफ से निकासी पर (धारा192A)

3. लाटरी की रकम पर (धारा 194B)

4. घोड़ो की दौड़ में कमाये हुए इनाम पर (धारा 194BB)

5. Securitization trust के द्वारा भुगतान पर (धारा194LBC)

6. बैंक से नगद निकासी पर (धारा194N)

व्यापारी वर्ग को ध्यान रखने योग्य बातें:

1. यदि कोई का आपका टीडीएस काटता हैं तो ध्यान से उसे ये घोषणा पत्र (Declaration) भेजे कि आपके ऊपर धारा 206AB में बताई गयी तीनो शर्ते लागू नहीं होती हैं l यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाला आपका सामान्य से ज्यादा रेट पर टीडीएस काटकर ही भुगतान करेगा l

Read More : Free Income Tax Return Filling 

Previous Next